हमारे बारे में

वेलिंगटन छावनी परिषद, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त सस्ंथान है, जो छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य एवं विवेकाधीन कार्यों का निर्वहन करता है। छावनी अधिनियम बोर्ड के दोनों अनिवार्य एवं विवेकाधीन कार्यों जैसे कि शिक्षा, लोकस्वास्थ, सफाई, सड़कों, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति एवं जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की सेवाएं प्रदान करता है। प्रशासन एवं सिविल प्रतिनिधित्व के उदेद्श्य की पूर्ति हेतु बोर्ड को आठ वार्डों में विभक्त किया गया है। छावनी अधिनियम से उत्पन्न अनेक नियम जैसे कि अबास-2020, छावनी निधि सेवक नियम 1937, छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 एवं छावनी सम्पत्ति नियम प्रचलन में है।
छावनी परिषद में आठ निर्वाचित सदस्य, सैन्य सेवाओं से तीन मनोनीत सदस्य, तीन पदेन सदस्य (स्टेशन कमांडर, गैरिसन इंजीनियर एंव वरिष्ठ कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी), जिला दंडा अधिकारी के एक प्रतिनिधि को शामिल करके बोर्ड का गठन किया गया है। भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा जो कि एक केन्द्रीय सिविल सेवा है, का एक अधिकारी को मुख्य अधिशासी अधिकारी के तौर पदास्थापित किया जाता है, जो बोर्ड का सदस्य सचिव भी होता है। बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष छावनी परिषद द्वारा किया जाता है जो कि स्टेशन कमांडर होता है एवं छावनी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों में से किया जाता है। सांसद और विधायक पूरे छावनी/भाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए बोर्ड की बैठकों के लिए विशेष आमंत्रित होंगे, लेकिन वोट देने के अधिकार के बिना |
अग्नीसमन विभाग, जलापूर्ति, लोकस्वास्थ, स्ट्रीट लाइटिंग, जन्म एंव मृत्यु पंजीकरण, बागवानी विभाग, प्राथमिक शिक्षा एंव सफाई विभाग, छावनी परिषद के प्रधान विभाग है। छावनी परिषद के समस्त विभाग नगरीय आधारभूत सुविधायों को सुदृढ़ करने के लिए सामुहिक रूप से परिचालित है।

  • क्स्थापना वर्ष 1853
  • वर्गीकरण वर्गीकरण-II
  • कुल क्षेत्रफल 1647.65 एकड़
  • नागरिक आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार) 12673
  • सैन्य आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार) 6789